LagatarDesk : टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में धोनी को नोटिस भेजा है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह मामले में शुरू की गयी मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. मध्यस्थता का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने धोनी की अर्जी पर ही दिया था.
क्या है पूरा मामला ?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर ने धोनी समेत उन 1800 लोगों को नोटिस भेजा था जिन्होंने आम्रपाली ग्रुप की अलग-अलग परियोजनाओं में घर खरीदे हुए हैं. इन सभी को 15 दिन के अंदर पैसा जमाने का निर्देश मिला था. बता दें धोनी कभी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे. हालांकि साल 2016 में उन्होंने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी 40 करोड़ रुपये की फीस दिलाने की मांग भी की थी.
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