Ranchi: बड़कागांव के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को रांची सिविल कोर्ट से राहत मिली है. बड़कागांव क्षेत्र में खनन कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण में बाधा डालने के आरोप में अदालत ने उन्हें साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई. वहीं इसी मामले में अदालत ने बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया है. उनके साथ कोर्ट ने मंटू सोनी को भी सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप को सत्य पाते हुए दोषी करार दिया है. दोनों को कोर्ट ने 1 महीने की सजा सुनाई है.उक्त जानकारी अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने दी.
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फिलहाल जेल में रहेंगे योगेंद्र साव
बता दें कि योगेंद्र साव के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कई मामले लंबित हैं. जो NTPC भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है. योगेंद्र साव फिलहाल जेल में बंद हैं. निचली अदालत के बाद झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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