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कई स्कूल नहीं करते हैं निर्देशों का पालन
सीबीएसई द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि RPWD अधिनियम- 2016 में निर्धारित प्रावधानों के तहत लिफ्ट और अन्य संभावित ढांचागत सुविधाएं स्कूल प्रदान करेगा. निर्देश है कि स्कूल दिव्यांगों के लिए पुनर्वास अधिनियम 2016 के प्रावधानों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सामान्य स्कूल भी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शामिल करने को बढ़ावा देंगे. बोर्ड के अनुसार, स्कूल सीडब्ल्यूएसएन अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं. बोर्ड की टिप्पणियों के अनुसार, कुछ स्कूलों ने प्रवेश या निकास बिंदुओं या भूतल पर केवल रैंप का निर्माण किया गया है. जबकि प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और अन्य सह-पाठ्यचर्या गतिविधियां स्कूल भवनों के विभिन्न तलों पर स्थित हैं. स्कूल भवन के सभी तलों पर रैंप या लिफ्ट की सुविधा न होने के कारण ये गतिविधियां विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दुर्गम हैं. इसलिए सीबीएसई से मान्यता चाहने वाले सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों सलाह दी गयी है कि है कि वे सीडब्ल्यूएसएन निर्देशों का पालन करें. इसे भी पढ़ें - कर्नाटक">https://lagatar.in/for-karnatak-assembly-election-election-commissions-team-reached-bangalore/">कर्नाटकविस चुनाव का बिगुल बजने को तैयार, Election Commission की टीम बेंगलुरु पहुंची [wpse_comments_template]
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