Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. मामला आनंदपुर थाना क्षेत्र का है. अभियुक्त सुकरा गागराई पिता बुधराम गागराई गांव गंझु टोला के विरुद्ध आनंदपुर थाने में 18 नवंबर 2020 को धारा 302 के तहत मार्गरेट गागराई की हत्या का मामला दर्ज किया गया था. ज्ञात हो कि आनंदपुर गंझु टोला में 17 नवंबर 2020 को दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके कारण अभियुक्त सुकरा गगराई ने अपनी भाभी मार्गेट गागराई की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त सुकरा गागराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-mp-laid-the-foundation-stone-for-construction-of-road-and-guard-wall/">चक्रधरपुर
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चाईबासा : भाभी की हत्या के आरोप में देवर को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना
