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चाईबासा : पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास

Chaibasa (Ramendra kumar sinha) : पिता की हत्या करने के मामले में टेबो निवासी भोयास बोदरा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. पुत्र के खिलाफ उसकी मां एदल बोदरा के बयान पर 3 मार्च 2022 को टेबो थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि एदल बोदरा का पति अदिरिया बोदरा बराबर रात में घर शराब पीकर आता था और पत्नी के साथ गाली-गलौज व मारपीट करता था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-fire-broke-out-in-a-hut-near-shiv-mandir-on-marine-drive/">जमशेदपुर
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