Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय स्थित डालसा कार्यालय में विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू हुआ. यह विशेष मध्यस्थता अभियान 30 सितंबर तक विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में किया जाएगा. अभियान की सफलता के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में सभी न्यायिक पदाधिकारियों, मध्यस्थों एवं पीएलवी की बैठक हुई.
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इन मामलों का होगा निपटारा
प्राधिकार के अध्यक्ष ने बताया कि त्रैमासिक विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण पोषण सहित अंतरिम भरण-पोषण मामलों, धारा 166 एमवी एक्ट के तहत अंतरिम राहत मामलों सहित सड़क दुर्घटना दावा अधिनियम, चेक बाउंस, आपराधिक लघु अधिनियम के तहत उपयुक्त पाए गए मामले, 498 ए आईपीसी के मामले, बिजली अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, वजन और माप तौल अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम, वन अधिनियम, रेलवे अधिनियम के मामलों तथा अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जाएगा.इसके प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन को भी शामिल किया गया है तथा विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग आदि लगाने का निर्देश दिया है. मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय भी उपस्थित थे. उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी.
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