वन्य जीवों के लिए संरक्षित है जंगल
बांधडीह जंगल दलमा वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना संख्या 830 आर में जंगली सूअर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित-3 के तहत संरक्षित किया गया है. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बांधडीह के संरक्षित वन में शिकार किया गया है. इसकी सूचना मिलते ही अधीनस्थ वनकर्मियों के साथ बांधडीह गांव में सामूहिक गश्ती की गई. पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि अवैध शिकार गांव के ही डांटू सिंह ने किया है. घर की तलाशी लेने पर जंगली सूअर का पका हुआ मांस डेकची में और कच्चा जबड़ा, जीभ व पूंछ बरामद हुआ. उसे जब्त कर उपस्थित गवाहों के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. इसे भी पढ़ें- धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-officials-arrived-on-the-information-of-collapse-in-closed-mine-got-the-mouth-closed/">धनबाद: बंद खदान में चाल धंसने की सूचना पर पहुंचे अधिकारी, मुहाने को बंद कराया [wpse_comments_template]