Ranchi: सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार और जल संयोजन नियमावली-2020 के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसे अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाना है. गौरतलब है कि नगर विकास और आवास विभाग के इस प्रस्ताव में जल संधारण, जल के रख-रखाव, जल संयोजन शुल्क और जल दर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं.
BPL परिवारों लिया जाएगा आधा शुल्क
आवासीय जल संयोजन में बीपीएल परिवारों से एपीएल की तुलना मे आधा मासिक शुल्क लिया जाएगा. जुर्माना शुल्क में छूट दिए जाने का भी नियमावली में प्रावधान किया गया. जलापूर्ति संबंधी शहरी स्थानीय निकायों के सामान्य कर्तव्य और परिचालन से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं.
जुर्माने की राशि में मिलेगी छूट
नियमावली के तहत पुराने मीटर रहित संयोजन को मीटरयुक्त संयोजन में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है. अवैध पानी के कनेक्शन को वैध मीटरयुक्त कनेक्शन में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया और जुर्माने के संबंध में भी प्रावधान किया गया है. एकमुश्त जुर्माना भुगतान की स्थिति में जुर्माना शुल्क में छूट दिए जाने का भी प्रावधान है. परिसरों की जलापूर्ति रोकने की शक्ति और पानी की बर्बादी रोकने के संबंध में भी इस नियमावली में प्रावधान किया गया है.