New Delhi : दिल्ली के राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर में आईएएस(UPSC) परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है. SC ने भारत सरकार के साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में कड़ी टिप्पणी की, कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं. कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गये हैं.
Supreme Court takes suo motu cognizance of the issue related to safety norms in the coaching centres. SC expresses concerns over recent incidents in the coaching institutes that took lives of the young aspirants. SC asks Centre, Delhi Govt and MCD to file responses to show cause… pic.twitter.com/RoqbYmJ6hC
— ANI (@ANI) August 5, 2024
कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म पूरा नहीं करते तो ऑन लाइन मोड में कर दिया जाना चाहिए
खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि कोचिंग सेंटरों में किस तरह के सेफ्टी नियम लागू किये गये है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा है. कोर्ट का कहना था कि उसका सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नही करते तो इन सभी को ऑन लाइन मोड में कर दिया जाना चाहिए. कहा कि फिलहाल हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं.
कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना
सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं है, उन सभी को बंद करने का आदेश दिया था. कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाभ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. 27 जुलाई को ही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की वजह से एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गयी थी.
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