केस : NIA की नजर में सचिन वाजे मास्टर माइंड! मकसद था अपनी खोयी इज्जत पाना
2019 में दायर की गयी थी जनहित याचिका
उन्होंने कहा, ‘‘मुख्य मामला तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द किया जाना और भूख से मौत होना है. सुप्रीम कोर्ट ने नौ दिसंबर, 2019 में वैध आधार कार्ड नहीं होने पर राशन से वंचित किये जाने के कारण लोगों की मौत होने के आरोप को लेकर सभी राज्यों से जवाब मांगा था. यह याचिका कोयली देवी ने दायर की है. झारखंड में जिसकी 11 साल की बेटी संतोषी की भूखे रहने के कारण 28 सितंबर, 2018 को मौत हो गयी थी. संतोषी की बहन गुड़िया देवी मामले में संयुक्त याचिकाकर्ता है. इसे भी पढ़ें : भारतीय">https://lagatar.in/indian-air-forces-mig-21-bison-plane-crashes-group-captain-killed/38640/">भारतीयवायुसेना का MiG-21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त, ग्रुप कैप्टन की मौत
2007 में राशन मिलना हो गया था बंद
याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों ने उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण रद्द कर दिया था. इसके कारण उनके परिवार को मार्च 2007 से राशन मिलना बंद हो गया था और पूरा परिवार को भूखे रहने पर मजबूर होना था. उनकी बेटी संतोषी की भोजन नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गयी.बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सामने आया था मामला
सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि याचिका एक बड़े मामले को उठाती है. सीजेआई ने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी मेरे सामने इसी प्रकार का मामला आया था. मुझे लगता है कि यह मामला संबंधित हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए था, पीठ ने वकील से कहा कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ा दिया है. इसे भी पढ़ें : देश">https://lagatar.in/pm-expressed-concern-over-the-increasing-corona-pace-in-the-country-said-both-medicine-and-strictness-are-necessary/38635/">देशमें बढ़ रही कोरोना रफ्तार पर पीएम ने जतायी चिंता, बोले- दवाई और कड़ाई दोनों जरूरी
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