दिल्ली पुलिस ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने कोई संपर्क नहीं किया
सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाबी हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में कार्रवाई के लिए उससे कोई संपर्क नहीं किया और सीधे शीर्ष कोर्ट का रुख किया. कहा कि इस तरह की परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए. याचिका पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व जज व वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दायर की है. इसमें मांग की गयी है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गयी नफरतभरी बातों की एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर स्वतंत्र, विश्वसनीय व निष्पक्ष जांच कराई जाये. इसे भी पढ़ें : भारत">https://lagatar.in/million-people-in-india-are-living-the-life-of-modern-slavery-this-figure-is-the-largest-in-the-world/">भारतमें 80 लाख लोग Modern Slavery का जीवन गुजार रहे! दुनियाभर में यह आंकड़ा सबसे बड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था
इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया था. दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए हलफनामे में कहा कि पिछले साल 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नफरत भरे भाषण नहीं दिये गये. कहा कि इस तरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन सबको मिलाकर एक समग्र जांच शुरू की गयी थी। पुलिस ने कहा कि गहन जांच व कार्यक्रम के वीडियो को देखने के बाद शिकायत में लगाये गये आरोपों की तरह हैट स्पीच के कोई सबूत नहीं मिले. जांच में किसी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए समग्र आकलन के बाद जांच बंद कर दी गयी इसे भी पढ़ें : पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-inaugurates-prime-ministers-museum-said-poor-can-also-become-pm-this-is-a-great-tradition-of-indian-democracy/">पीएममोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, कहा, देश में गरीब भी बन सकता है पीएम, यह भारतीय लोकतंत्र की महान परंपरा है