Dhanbad : मेसर्स कुमारधुबी इंटरप्राइजेज के नाम पर फर्जी चेक बनाकर राजस्थान सरकार को 36 लाख 70 हजार रुपए का चूना लगाने के एक मामले में धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रोशन की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. अदालत ने नामजद आरोपी चिरकुंडा निवासी मनी प्रसाद और उसके पुत्र राकेश कुमार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सहायक लोक अभियोजक वर्षा द्विवेदी की दलील सुनने के बाद आरोपी पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. प्राथमिकी बैंक ऑफ बडौदा के ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 25 सितंबर 2021 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपियों ने 9 सितंबर 2021 को भीलवाड़ा जिला अधिकारी के कार्यालय से निर्गत चेक का क्लोन चेक बनाया और उसे बैंक में यह दावा करते हुए जमा किया कि भीलवाड़ा जिला परिषद के कार्यालय ने उनके कुमारधुबी इंटरप्राइजेज के नाम से चेक निर्गत किया है. लिहाजा चेक का भुगतान उन्हें किया जाए. बैंक ने उक्त चेक की राशि का भुगतान आरोपियों के खाते में कर दिया. जब भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के खाते से 36 लाख 70 हजार रुपए कट गए, तो अधिकारियों ने उस पर जांच की. पता चला कि चेक के साथ फर्जीवाड़ा किया गया. लिहाजा भीलवाड़ा जिला परिषद कार्यालय से बैंक को यह सूचना आई कि उनके कार्यालय से कोई चेक अभी निर्गत नहीं हुआ. ओरिजिनल चेक अभी उनके कार्यालय में ही पड़ा है. इसके बाद बैंक हरकत में आया और दोनों पिता-पुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 6 जनवरी 2022 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था.
हर्षित हत्याकांड में नाबालिग को तीन वर्ष की कैद
Dhanbad : महुदा निवासी हर्षित की हत्या के मामले में धनबाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने नामजद नाबालिग को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है. हर्षित के पिता विन्ध्याचल यादव की शिकायत पर महुदा थाने में 23 सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक मोहल्ले के ही दो नाबालिग हर्षित को घूमने की बात कहकर 22 सितंबर 2022 को अपने साथ ले गए. जमुनिया कोलडंप में दोनों ने मिलकर हर्षित की गमछे से गर्दन दबा कर व पत्थर से कूचकर हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के लिए शव को पत्थर के नीचे दबा दिया. काफी खोजबीन के बाद भी जब हर्षित का पता नहीं चला, तो पिता ने दोनों नाबालिगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. पुलिस ने जब दोनों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की उनलोगों दोष स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर शव व हत्या में प्रयुक्त गमछा को पुलिस ने बरामद किया था.
किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक दोषी करार
Dhanbad : किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी टुंडी निवासी युवक सीताराम मुर्मू को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर टुंडी थाने में नौ जुलाई 2023 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी सीताराम मुर्मू ने किशोरी को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. वर्ष 2020 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया, इसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. ग्राम प्रधान के घर में इसे लेकर बैठक हुई. जिसमें सीताराम ने अपना दोष स्वीकार किया और शादी करने की बात कही. बाद में वह अपने वादे से मुकर गया. छह जुलाई 2023 को आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस में चार सितंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था.
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