हर्षित हत्याकांड में नाबालिग को तीन वर्ष की कैद
Dhanbad : महुदा निवासी हर्षित की हत्या के मामले में धनबाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने नामजद नाबालिग को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है. हर्षित के पिता विन्ध्याचल यादव की शिकायत पर महुदा थाने में 23 सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक मोहल्ले के ही दो नाबालिग हर्षित को घूमने की बात कहकर 22 सितंबर 2022 को अपने साथ ले गए. जमुनिया कोलडंप में दोनों ने मिलकर हर्षित की गमछे से गर्दन दबा कर व पत्थर से कूचकर हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के लिए शव को पत्थर के नीचे दबा दिया. काफी खोजबीन के बाद भी जब हर्षित का पता नहीं चला, तो पिता ने दोनों नाबालिगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. पुलिस ने जब दोनों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की उनलोगों दोष स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर शव व हत्या में प्रयुक्त गमछा को पुलिस ने बरामद किया था.किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक दोषी करार
Dhanbad : किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी टुंडी निवासी युवक सीताराम मुर्मू को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर टुंडी थाने में नौ जुलाई 2023 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी सीताराम मुर्मू ने किशोरी को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. वर्ष 2020 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया, इसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. ग्राम प्रधान के घर में इसे लेकर बैठक हुई. जिसमें सीताराम ने अपना दोष स्वीकार किया और शादी करने की बात कही. बाद में वह अपने वादे से मुकर गया. छह जुलाई 2023 को आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस में चार सितंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-fire-breaks-out-in-book-fair-thousands-of-books-destroyed/">धनबाद: पुस्तक मेले में लगी आग, हजारों की किताबें खाक [wpse_comments_template]