Dhanbad : धनबाद जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई से केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर धोखधड़ी कर दस लाख रुपए गबन करने के मामले में जेल में बंद न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को 22 सितंबर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद आरोपी अरूप चटर्जी को जमानत दे दी. अधिवक्ता शाहनवाज ने दलील देते हुए कहा कि पुलिस के दबाव में अरूप चटर्जी को बदनाम करने और परेशान करने की नीयत से 10 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है. ज्ञात हो कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत ने 30 जुलाई को अरूप की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

निरसा (कालूबथान ओपी) थाना में 24 जुलाई 2022 को दर्ज प्राथमिकी में रोबिन चंद्र गोराई ने कहा कि 5 मार्च 2012 को उसने केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के संचालक अरूप चटर्जी को दस लाख रुपए दिए थे. अरूप ने उसका ना तो सर्टिफिकेट दिया और ना ही कोई रिसीव दिया. पैसा मांगने पर टाल मटोल करने लगे. इस बीच कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी न्यूज11 के रिपोर्टर अरुण वर्णवाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने रिट पिटिशन संख्या 374/22 पर सुनवाई करते हुए अरुण की गिरफ्तारी पर 22 नवंबर कत रोक लगा दी है.

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