Dhanbad : धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर के सदस्य मोहम्मद औरंगजेब को मंगलवार को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अदालत ने उसे 21 मई को दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. आरोपी औरंगजेब इस मामले में पिछले कई वर्षों से जेल में बंद है. बैंक मोड़ पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को औरंगजेब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस को 27 अगस्त 2018 को सूचना मिली थी कि औरंगजेब गोंदूडीह थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में प्रयुक्त हथियार अपने घर में छिपा कर रखा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर अवैध हथियार बरामद किया था.
मटकुरिया गोलीकांड मामले में संयुक्त सचिव का बयान दर्ज
Dhanbad : धनबाद के मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने धनबाद के तत्कालीन एसडीओ व मामले के सूचक जार्ज कुमार व एलआरडीसी कुंज बिहारी पांडे का बयान दर्ज किया गया. जार्ज कुमार वर्तमान में शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जबकि कुंज बिहारी पांडे सेवानिवृत्त हो चुके हैं. दोनों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. अदालत ने प्रति परीक्षण के लिए दोनों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है.
दोनो गवाहों ने आरोपी मन्नान मल्लिक व नीरज सिंह की पहचान की, हालांकि अन्य आरोपियों को पहचानने से इनकार किया. अदालत ने अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे. मालूम हो की 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
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