(Dhanbad) की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडे की अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अरूप को अदालत के समक्ष पेश करे.
पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मामले में फैसला 16 अगस्त को
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के छह वर्ष पुराने मामले में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह 10 अगस्त को अदालत में हाजिर नहीं हुए. एकलव्य सिंह के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह की दलील सुनने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महेंद्र पंडित की अदालत ने इस मामले में फैसला के लए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. यह भी पढ़ें :">https://lagatar.in/dhanbad-3-accused-of-bsnl-scam-imprisoned-for-4-years/">धनबाद : बीएसएनएल घोटाला के तीन आरोपियों को 4-4 वर्ष की कैद [wpse_comments_template]