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धनबाद के 420 बिल्डर रंजन कुमार ! हाईकोर्ट ने एक और FIR रद्द करने से किया इनकार

Vinit Upadhyay Ranchi : धनबाद के बिल्डर रंजन कुमार के ऊपर दर्ज एफआइआर को रद्द करने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने रंजन कुमार के ख़िलाफ़ धनबाद ज़िले के सरायधेला थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 332/20 को निरस्त करने से इनकार कर दिया है. जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ज़ाकिर खान द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए रंजन कुमार ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने FIR निरस्त करने से इनकार कर दिया. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट में हुई. यह मामला भी पैसों के लेनदेन से जुड़ा था. ज़ाकिर खान ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि निर्मला नंद कंस्ट्रक्शन के मालिक रंजन कुमार ने फ़्लैट देने के एवज़ में उनसे लाखों रुपए की ठगी की.

पिछले महीने भी हाईकोर्ट ने एफआइआर निरस्त करने से इनकार किया था

बता दें कि पिछले महीने भी झारखंड हाईकोर्ट ने रंजन कुमार पर फ़्लैट निर्माण में ग्राहकों के साथ ठगी करने के आरोप से संबंधित एक एफआइआर को निरस्त करने से इनकार किया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सिविल केस के साथ क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि हाल के दिनों में लगातार यह देखा जा रहा है. कि बिल्डर लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. इसे भी पढ़ें – क्या">https://lagatar.in/will-the-opposition-collectively-be-able-to-devise-a-better-strategy-to-challenge-the-bjp/">क्या

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