Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खंडपीठ ने राम विनोद सिन्हा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे गी. राम विनोद सिन्हा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पांडेय नीरज रॉय और अधिवक्ता रचिता राय ने बहस की. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा पर खूंटी में लगभग 17 मामले दर्ज हैं. जिसकी जांच एसीबी कर रही है.
राम विनोद सिन्हा को ईडी ने 18 जून 2020 में कोलकाता से किया था गिरफ्तार
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ-साथ कई गड़बड़ियां करने के आरोपी बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को 18 जून 2020 में कोलकाता से गिरफ्तार किया था. बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा पर खूंटी जिला परिषद के मनरेगा योजना से जुड़े 18 करोड़ 76 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा का आरोप है.
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