Search

Advertisement

कुख्यात मानव तस्कर पन्ना लाल की पत्नी व भाई को बेल देने से ED कोर्ट का इनकार

Ranchi : ईडी की विशेष अदालत ने मानव तस्करी कर करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में किंगपिन पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता कुमारी और भाई शिव शंकर गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी है.  6 अक्टूबर को अर्जी दाखिल कर दोनों ने जमानत की गुहार लगायी थी.  दोनों जेल में बंद हैं. मानव तस्कर पन्ना लाल और उसके सहयोगियों के साथ उसकी पत्नी और भाई पर दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से झारखंड के गरीब, कमजोर व नाबालिग को दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर तस्करी करने का आरोप है. गौरतलब है कि  पन्ना लाल और उसकी पत्नी सुनीता साल 2003 से ही मानव तस्करी कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई. पन्ना लाल झारखंड समेत ओडिशा के विभिन्न जिलों से बच्चों को काम दिलाने के नाम पर बाहर ले जाकर बेच देता था. इसके लिए खासकर सुदूरवर्ती इलाकों के आदिवासी बच्चों को निशाना बनाता था, जो काफी गरीब परिवार से आते थे.

झारखंड में मानव तस्करी की जांच कर रही है NIA

झारखंड में मानव तस्करी की एनआइए जांच कर रही है. एनआइए मुख्यालय ने झारखंड के बड़े मानव तस्कर माने जाने वाले पन्नालाल के खिलाफ दर्ज मामले का अनुसंधान टेकओवर करने की गुजारिश झारखंड पुलिस से की थी. मानव तस्कर पन्ना लाल महतो से जुड़े मामले को एनआइए ने टेकओवर करते हुए जांच शुरू कर दी थी. पन्ना लाल के खिलाफ खूंटी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में छह अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एनआइए ने इसी प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए दो मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले को लेकर एनआइए ने कांड संख्या 1/2020 दर्ज किया है. वहीं ED ने भी इस मामले में जांच की है.
इसे भी पढ़ें पंकज">https://lagatar.in/pankaj-mishra-did-not-get-bail-ed-court-rejected-the-petition/">पंकज

मिश्रा को नहीं मिली बेल, ED कोर्ट ने खारिज की याचिका
[wpse_comments_template]