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केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी ने हाई कोर्ट से समय मांगा

अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष  कहा,  आदर्श आचार संहिता लगने के एक सप्ताह पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया. New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उसे समय दिया जाये.  ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आज बुधवार को कहा कि भारी भरकम याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गयी है. एजेंसी (ईडी) को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए.                 ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगना विलंब की रणनीति है

आम आदमी पार्टी  के नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगना विलंब कराने की रणनीति है. वरिष्ठ वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर चुनौती दी गयी है और ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल निर्णय करने की जरूरत है.  अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष  कहा, आदर्श आचार संहिता लगने के एक सप्ताह पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया. सिंघवी ने  दलील दी कि यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं. सवाल गिरफ़्तारी के समय का है. मेरी प्रार्थना है कि केजरीवाल को अभी रिहा किया जाये. क्योंकि  गिरफ़्तारी की बुनियाद ही ग़लत है  कहा कि गिरफ्तार करने की आवश्यकता धारा 19 के तहत शर्त में महत्वपूर्ण है.

चुनाव के समय  सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है

अभिषेक मनु सिंघवी  ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है. गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना था. सिंघवी ने दावा किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी और असहयोग’करने के आधार का ईडी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मौखिक रूप से कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी करेंगी और ईडी को इसका जवाब दाखिल करने के लिए समय देंगी. उन्होंने कहा कि वह मामले में एक आदेश पारित करेंगी जिसे आज वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा.

ईडी ने सीएम को 21मार्च को गिरफ्तार किया था

ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. [wpse_comments_template]