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इडी का आरोप पत्रः 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले में कौन-कौन अभियुक्त, किस पर क्या आरोप

Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन के मामले में आठ लोगों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया है. आरोपितों की सूची में राजेश यादव उर्फ दाहू यादव, हीरा लाल भगत, विष्णु प्रसाद यादव उर्फ छोटू यादव, पवित्र कुमार यादव, निमाइ चंद शील और यश जालान का नाम शामिल है. इडी ने यश जालान की कंपनी इंफ्रिलिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और दाहू यादव की कंपनी यादव ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है.

 

अवैध खनन के मामले में इडी द्वारा दायर किया जाने वाला यह पांचवा आरोप पत्र है. इससे पहले दायर आरोप पत्रों में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश, कृष्ण कुमार सहित कुल सात लोगों के ख़िलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. इडी द्वारा दायर पांचवे आरोप पत्र के बाद इस मामले में आरोपितों की संख्या 15 हो गयी है. इडी द्वारा दाय पांचवे आरोप पत्र में आरोपित राजेश यादव उर्फ दाहू यादव पिछले तीन साल से फ़रार चल रहा है.

 

मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान इडी द्वार जारी किये गये समन के आलोक में वह पूछताछ के लिए दाहू यादव हाजिर हुआ था. दो दिनों तक इडी के सवालों का जवाब देने के बाद उसने पारिवारिक सदस्य की बीमारी के नाम पर समय मांगा. हालांकि इसके बाद इडी द्वारा जारी समन के आलोक में वह पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले अग्रिम जमानत याचिका दायर करना शुरू किया.

 

दाहू की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उसे चार सप्ताह के अंदर जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया. लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज होने के बाद उसने इडी को एक पत्र लिख कर ख़ुद को बीमार बताया और हाजिर होने के लिए जांच अधिकारी से एक महीने का समय मांगा. इसके बाद से वह फ़रार है.

 

पीएमएलए कोर्ट ने दाहू यादव के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है. इडी द्वारा दायर पांचवे आरोप पत्र में उस पर अवैध खनन से निकाले गये खनिजों की ढुलाई और मनी लाउंड्रिंग का आरोप है. उसके बैंक खाते से 63.39 लाख रुपये को इडी ने जब्त कर लिया है.

 

आरोप पत्र में कहा गया कि दाहू यादव व अन्य ने अवैध खनिजों की ढुलाई पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए गलत तरीके से मनीहारी घाट से फेरी सर्विस का ठेका हासिल किया. ठेका हासिल करने के लिए निविदा की राशि के रूप में 8.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इसमें से एक बड़ी रकम का भुगतान नकद के रूप में किया गया. ठेका हासिल करने के बाद साहिबगंज से अवैध खनिजों की ढुलाई गंगा नदी ,सड़क और रेल मार्ग से किया गया. 

 

नदी के रास्ते अवैध खनन से निकाले गये खनिजों की ढुलाई के लिए इंफ्रालिंक नामक कंपनी का स्टीमर किराये पर लिया. इस पर पंकज मिश्रा व उसके सहयोगियों का कब्जा था. अवैध पत्थरों की ढुलाई के दौरान हुई दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई थी. इडी ने अपने पांचवे आरोप पत्र में मेरीन इंफ्रालिंक के निदेशक यश जालान को भी आरोपित किया है. इस पर खनिजों के अवैध ढुलाई के बदले 2.75 करोड़ रुपये हासिल करने का आरोप लगाया गया है.

 

इडी ने विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव पर अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगाया है. आरोप पत्र के अनुसार विष्णु यादव ने अपनी कंपनी मां दुर्गा स्टोन वर्क्स, नेचर मिनरल्स और नेचर एचपी फ्यूएल नामक कंपनियों के सहारे अवैध खनन की राशि का लाउंड्रिंग किया. इडी ने पवित्र यादव पर भी अपनी कंपनी मां अंबा स्टोन वर्क्स के सहारे अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगाया है.

इडी ने जिन पर आरोप पत्र दायर किया

  • राजेश यादव उर्फ दाहू यादव
  • हीरा लाल भगत
  • विष्णु प्रसाद यादव उर्फ छोटू यादव
  • पवित्र कुमार यादव
  • निमाई चंद शील
  • यश जालान 
  • मेरिन इंफ्रा लिंक
  • यादव ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
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