Ranchi: वित्त विभाग ने सिक्यूरिटी डिपोजिट और टाइम एक्सटेंशन राशि के भुगतान के लिए एसओपी जारी कर दिया है. यह एसओपी सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि सिक्यूरिटी डिपोजिट और टाइम एक्सटेंशन राशि के भुगतान में कठिनाई से संबंधित मामले विभाग के संज्ञान में आ रहे हैं.
इस संदर्भ में झारखंड हाईकोर्ट में भी कतिपय बाद की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है. इसे देखते हुए 2017 से अब तक की राशि की वापसी के लिए एसओपी एवं 2017 के पूर्व के राशि को वापस करने के लिए वित्त विभाग ने अंतरिम एसओपी जारी किया है.
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क्या है एसओपी में
एसओपी में कहा गया है कि सिक्यूरिटी डिपोजिट और टाइम एक्सटेंशन राशि के भुगतान के लिए डब्ल्यूएएमआइएस प्रणाली और डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम में एचआर रेफरेंस नंबर का उपयोग किया जाएगा. इसके अलाव भुगतान के लिए उपस्थित रिकॉर्ड का मिलान ट्रेजरी सिस्टम में ट्रेजरी वाउचर नंबर और ट्रेजरी वाउचर तिथि पर किया जाएगा.
कैसे होगा भुगतान
– बिलिंग इंचार्ज द्वारा डब्ल्यूएएमआइएस एचआर रेफरेंस नंबर से डब्ल्यूएएमआइएस बिल प्राप्त किया जाएगा.
– इसके बाद बिलिंग इंचार्ज द्वारा संवेदक का बिल बनाया जाएगा.
– फिर डीडीओ द्वारा ट्रेजरी को बिल फॉरवर्ड किया जाएगा.
– सिस्टम द्वारा सत्यापन पारित करने के बाद ही टीडीओ कंट्रोल नंबर के साथ बिल तैयार कर सकता है.
रिफंड बिल के मामले में ट्रेजरी एप्लिकेशन में सिक्यूरिटी डिपोजिट और टाइम एक्सटेंशन फंड का सत्यापन अनिवार्य होगा.
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