Palamu: कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पलामू में कड़ाई से अनुपलालन किया जा रहा है. जिले के विभिन्न अनुमंडल एवं प्रखंडों में इसका सख्ती से अनुपलालन कराया जा रहा है. कोविड-19 के प्रसार की नियंत्रण एवं उसके बचाव को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह ने अनुमंडल क्षेत्र के मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में निरीक्षण किया. उनके साथ टाउन थाना के सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार, टीओपी-1 के प्रभारी बीरू पासवान एवं क्यूआरटी के कुमार नीरज सहित पुलिस जवान भी थे.
गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में सदर एसडीओ ने बाजार क्षेत्र एवं हॉस्पिटल रोड के दो दुकानों को सील किया. वहीं दो दिनों में कार्रवाई करते हुए 13 दुकानों से 12,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है. साथ ही पांच दुकानों को नोटिस निर्गत किया गया. इसमें 3 डीजे साउंड संचालक शामिल हैं. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि 1 मई को 8 दुकान से 7500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया. वहीं 3 डीजे साउंड को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही 2 मई 2021 को दो दुकानें सील की गईं. वहीं 5 दुकानों से 4,500 रुपये जुर्माना वसूला गया. साथ ही दो को नोटिस भी जारी किया गाय है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से अनुपालन को लेकर अनुमंडल प्रशासन प्रतिबद्ध हैं.
‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से करें पालन’
उन्होंने अपनी वाहन से प्रचार के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से अनुपालन करने एवं कोविड-19 के नियंत्रण एवं उसके बचाव को लेकर जागरूक करते हुए एहतियात बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिन गतिविधियों की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, उसे आप सरकार द्वारा निर्धारित समय तक करें. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करें. मास्क लगाये, सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंस के साथ जरुरी न हो तो घरों से न निकलें. उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.