कहा संशोधन और प्रावधान में केंद्र सरकार के अधिकार में है हस्तक्षेप
Ranchi : राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फिर वित्त विधेयक को वापस लौटा दिया है. इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसके संशोधन और प्रावधान में केंद्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप है. राज्य सरकार ने जो प्रावधान व संशोधन किये हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है. प्रावधान रखने या संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है. विधेयक लौटाने से पूर्व राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से राय भी ली थी. इससे पूर्व राज्यपाल ने तीन बार झारखंड वित्त विधेयक-2022 आपत्ति के साथ लौटा दिया था.
इन बिंदुओं पर है आपत्ति
- कस्टम बांड केंद्रीय सूची में शामिल है. इसमें किसी तरह का बदलाव करना राज्य सरकार के अधिकार के बाहर है.
- यह देश के अटॉर्नी जनरल और इंडियन बार एक्ट से प्रभावित है. यह मामला अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट तथा इंडिया बार काउंसिल से जुड़ा हुआ है. इससे जुड़े किसी भी प्रावधान को राज्य सरकार नहीं बदल सकती है.
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