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राज्य में उद्योगों की स्थापना के गाइड लाइन जारी, रेलवे लाइन व नदी से होनी चाहिए 100-200 मीटर की दूरी

Ranchi: राज्य में उद्योगों की स्थापना सहमति के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें कहा गया है कि उद्योग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी नाले, नदी, धारा आदि के पानी के प्रवाह को अवरुद्ध या बाधित नहीं करेंगे. साथ ही नदी से प्रस्तावित इकाई की दूरी उच्चतम बाढ़ स्तर बिंदु से मापी जाएगी. इसे भी पढ़ें -सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-court-stays-ranchi-civil-court-proceedings-against-rahul-gandhi/">सुप्रीम

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क्या है मापदंड

फॉस्फेट रिसाइकलिंग आधारित उद्योगों की स्थापना नेशनल और स्टेट हाइवे से 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए. रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए. नदी से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए. 800 की आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर, वन भूमि से 100 मीटर और वाइल्डलाइफ सेंचुरी से 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए.

स्क्रैप आधारित उद्योग के लिए क्या है मापदंड

स्क्रैप और स्क्रैप को करतन वाले उद्योगों की स्थापना के लिए नेशनल और स्टेट हाइवे से 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए. रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए. नदी से 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए. 800 की आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर, वन भूमि से 250 मीटर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 1000 मीटर की दूरी होनी चाहिए. इसे भी पढ़ें -रांची">https://lagatar.in/now-the-supreme-court-will-hear-the-petition-of-ranchi-dc-manju-nath-bhajantri-on-february-20/">रांची

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