झारखंड हाईकोर्ट ने लगा गए आरोप को किया खारिज Hazaribagh: झारखंड हाई कोर्ट ने सदर थाना के कांड संख्या 134/18 के आरोपी भाजपा नेता टोनी जैन को ठगी के आरोप से मुक्त कर दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वाद की क्वेसिंग करते हुए आपराधिक मुकदमे को खारिज कर दिया. इस मुकदमे के कारण भाजपा नेता को जेल जाना पड़ा था. इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ. उक्त बातें भाजपा नेता टोनी जैन ने बुधवार को प्रेसवार्ता में कही. उन्होंने वादी राजेश कुमार जैन पर मानहानि की मुकदमा दर्ज करने की बात कही है. संवाददाता सम्मेलन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार सिंन्हा के साथ दर्जनो अधिवक्ता उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें-
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सीनियर एडवोकेट राजकुमार सिन्हा ने बताया कि अब उनके क्लांइट टोनी जैन निर्दोष साबित हो चुके हैं. इस मुकदमे के कारण उनकी प्रतिष्ठा का जो हनन हुआ है, इसके लिए सिविल वाद भी दायर कर सकते हैं और आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं. यह टोनी जैन के विवेक पर निर्भर करता है. बता दें कि वादी राजेश कुमार जैन ने 50 लाख रुपए लोन लेने का आरोप लगाया था. प्रेसवार्ता में अधिवक्ता सुमन कुमार पप्पू, प्रमोद सिंह सहित दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें-
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