Ranchi : हाइकोर्ट ने ईडी के गवाहों अशोक यादव और मुकेश यादव के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. यह आदेश विजय हांसदा द्वारा उक्त दोनों के खिलाफ ST-SC एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाइकोर्ट ने दिया है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अशोक यादव और मुकेश यादव की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, ईडी और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थियों की ओर से हाइकोर्ट की अधिवक्ता ऋतु कुमार ने बहस की. अब इस मामले में 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
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