Ranchi : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज आंशिक सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की कोर्ट ने आंशिक सुनवाई करते हुए प्रतिवादी को लिखित बहस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
यहां बता दें कि साल 2018 में लोकसभा चुनाव के पूर्व राहुल गांधी ने चाईबासा में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा देश के गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी. इससे आहत होकर प्रार्थी नवीन ने रांची के सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई, जिसे लेकर अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था और कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने को कहा, ऐसे में उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट जा पहुंचे, जहां अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई की
पिछली सुनवाई में अदालत ने कोर्ट की कार्यवाही की कॉपी (LCR) की मांग की थी, जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया. वहीं आंशिक बहस के बाद प्रतिवादी को लिखित बहस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
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