Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में बड़ा तालाब समेत अन्य जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हिनू पुल के पास हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जिला प्रशासन से पूछा कि आखिर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है?
वहीं कोर्ट ने बड़ा तालाब में हुए सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर रांची डीसी की ओर से दायर किये गए जवाब पर नगर आयुक्त को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव रांची के जिला उपायुक्त और रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे.
अतिक्रमणकारियों ने हड़प ली जलाशयों की जमीन
बता दें की रांची के बड़ा तालाब एवं आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने एवं इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के द्वारा हड़प ली गई है. वहां मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है. इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है. जनहित याचिका पर गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये सुनवाई हुई.
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