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FIR रद्द करने की अनामिका ने लगायी थी गुहार
भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर देवघर में ज़मीन खरीद से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.दरसल अनामिका गौतम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने की गुहार लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा था कि, जमीन खरीद का मामला आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल विवाद है. जमीन खरीदने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से किसी तरह का कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है. इसके साथ ही प्रार्थी की और से अदालत में कहा गया था कि प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर देना चाहिए. इसे भी पढ़ें - आप">https://lagatar.in/you-remain-a-patriot-your-life-is-getting-destroyed-in-the-modi-era/38606/">आपदेश भक्त बने रहिये, मोदी काल में आपकी जिंदगी तबाह होती जा रही है!