कांके अंचल के चौड़ी मौजा से जुड़ा है मामला
यह मामला कांके अंचल के चौड़ी मौजा से जुड़ा हुआ है जहां मामले के प्रार्थी संदीप खन्ना एवं अन्य ने जमीन की खरीदी की थी लेकिन जब उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया तो कुछ लोगों ने उक्त जमीन पर अपना दावा कर दिया प्रार्थियों ने फिर से निर्माण कार्य शुरू किया, तो कांके सीओ ने अपने स्तर से निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया गया. सीओ की के द्वारा कहा गया कि इस जमीन से संबंधित टाइटल सूट रांची सिविल कोर्ट में लंबित है जबकि रांची सिविल कोर्ट ने मामले में अभी तक स्टे नहीं दिया है. इसे भी पढ़ें- बाबूलाल">https://lagatar.in/babulal-marandis-case-of-defection-high-court-will-decide-on-thursday/10408/">बाबूलालमरांडी के दल बदल का मामला, हाईकोर्ट गुरूवार को सुनाएगा फैसला बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सीओ किसी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगा सकते हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इसके साथ ही सीओ को यह अधिकार भी नहीं है कि अदालत में टाइटल सूट लंबित रहने पर किसी तरह के रोक का आदेश पारित करें. इसे भी देखें-