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हाइकोर्ट ने ECL पर लगाया 25 हजार का जुर्माना,बकाया भुगतान से जुड़ा है मामला

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने ईसीएल पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर यह जुर्माना लगाया है. यह मामला  एक डंपर ऑपरेटर  के  बकाया राशि के भुगतान से जुड़ा हुआ है. इसे भी पढ़ें - गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-illegal-wood-laden-2-tractor-seized-fir-lodged-against-owner/39424/">गिरिडीह

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ईसीएल ने  अपना जवाब दाखिल नहीं किया

प्रार्थी के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय  के मुताबिक  पिछली पांच  तारीखों से  ईसीएल के द्वारा  बार-बार जवाब दाखिल करने के लिए  अदालत से समय मांगा जा रहा था, लेकिन  ईसीएल ने  अपना जवाब दाखिल नहीं किया.  जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जतायी. इसे भी पढ़ें -जब">https://lagatar.in/when-everyone-becomes-private-then-whom-will-you-ask-questions-on-death-of-santoshi-from-hunger/39411/">जब

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प्रार्थी के बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ

अदालत ने  ईसीएल  पर जुर्माना लगाने के साथ ही ईसीएल से पूछा है कि जिन अधिकारियों की वजह से प्रार्थी के बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ. उन पर क्या कार्रवाई की गई है. यह भी बताया जाए. इसे भी पढ़ें -हैदराबाद">https://lagatar.in/hyderabad-company-accuses-singh-mansion-of-robbing-40-crore-vehicles-pleading-with-cm/39390/">हैदराबाद

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समय से पहले रिटायर किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी

दरअसल ईसीएल के मुग्मा एरिया में कार्यरत एक डंपर ऑपरेटर के जन्म दिवस के विवाद के बाद उसे रिटायर कर दिया गया. जिसके बाद डंपर ऑपरेटर ने समय से पहले रिटायर किए जाने को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. इसे भी पढ़ें -अब">https://lagatar.in/now-lic-customers-will-be-able-to-do-maturity-claim-in-any-branch-of-the-country/39410/">अब

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हाइकोर्ट ने डंपर ऑपरेटर के पक्ष में सुनाया था फैसला

हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद डंपर ऑपरेटर के पक्ष में फैसला दिया. लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी एसीएल ने प्रार्थी को कोई भुगतान नहीं किया. 7 वर्ष तक किसी भी तरह का भुगतान नहीं किए जाने के बाद डंपर ऑपरेटर ने एक बार सिर्फ झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गुहार लगाई. इसे भी पढ़ें -पश्चिम">https://lagatar.in/725-paramilitary-companies-to-be-deployed-for-peaceful-voting-in-west-bengal-crpf-dg/39412/">पश्चिम

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क्या कार्रवाई की गई है कोर्ट को बताये

हाई कोर्ट ने इसीएल से पूछा है कि जिन अधिकारियों की वजह से बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है यह जवाब दाखिल कर अदालत को बताया जाए. इसे भी पढ़ें -अपने">https://lagatar.in/kareena-kapoor-khan-cant-live-without-seeing-her-newborn-baby/39401/">अपने

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