Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षा सचिव को आठ सप्ताह में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी गैर अधिसूचित जिले के रहने वाले हैं, जिनका चयन एक वर्ष पूर्व ही हो चुका है.
जेएसएससी परीक्षा में हुआ था शिक्षकों का चयन
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत संस्कृत शिक्षक पद के लिए परीक्षा ली गई थी और जेएसएससी ने सितंबर 2019 में अंतिम परिमाण भी जारी कर दिया था. इसके बाद परीक्षा में इनका चयन भी हो गया, लेकिन सोनी कुमारी केस का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी.
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अब सोनी कुमारी के मामले में फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ने गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया है. ऐसे में उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी चाहिए. इसपर अदालत ने शिक्षा सचिव को आठ सप्ताह में इनकी नियुक्ति करने का आदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.
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इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई, जहां जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. हाईकोर्ट में कविता ने याचिका दाखिल की थी.