Ranchi : अपनी ही पत्नी का गला काट कर उसकी उसकी हत्या करने के आरोपी को जमानत देने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. रांची के ओरमांझी की सुफिया परवीन की हत्या करने के आरोपी पति शेख बिलाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं. उसके घर से हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद हुए हैं. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी
बात दें कि शेख बिलाल ने अपनी पत्नी का गला काट कर हत्या कर दी थी और नग्न शव को ओरमांझी के जीरवार जंगल में फेंक दिया था. इस मामले में निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसने ज़मानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है.
इसे भी पढ़ें – राज्य में कोरोना के सक्रिये मरीजों की संख्या 13908, पॉजिटिविटी रेट 2.37 प्रतिशत
Leave a Reply