निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी
बात दें कि शेख बिलाल ने अपनी पत्नी का गला काट कर हत्या कर दी थी और नग्न शव को ओरमांझी के जीरवार जंगल में फेंक दिया था. इस मामले में निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसने ज़मानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट ने भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसे भी पढ़ें – राज्य">https://lagatar.in/the-number-of-active-corona-patients-in-the-state-is-13908-positivity-rate-is-2-37-percent/">राज्यमें कोरोना के सक्रिये मरीजों की संख्या 13908, पॉजिटिविटी रेट 2.37 प्रतिशत [wpse_comments_template]