Ranchi : झारखंड के लातेहार सिविल कोर्ट में वर्ष 2022 में टाना भगत और आदिवासी समुदाय द्वारा घेराव और पुलिस पर हमले के आरोपी परमेश्वर टाना भगत को बेल देने से हाइकोर्ट ने इनकार कर दिया है. इस केस में अखिल भारतीय टाना भगत समिति के सचिव बहादुर टाना भगत और संगठन के नेताओं राजेंद्र टाना भगत, मनोज कुमार मिंज, धर्मदेव भगत, धानेश्वर टोप्पो और अजीत मिंज को इस केस में नामजद किया गया है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में आरोपी की बेल पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बेल याचिका का पुरज़ोर विरोध किया. जिसके बाद अदालत ने आरोपी की बेल याचिका खरीज कर दी. इसे भी पढ़ें : भाजपा">https://lagatar.in/bjp-sacrificed-5-of-its-leaders-for-imports-now-it-is-the-turn-of-the-sixth/">भाजपा
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लातेहार सिविल कोर्ट में हमला करने के आरोपी को बेल देने से हाइकोर्ट का इनकार
