Ranchi : एनटीपीसी द्वारा फर्जी ग्राम सभा कर फॉरेस्ट क्लीयरेंस का एनओसी लेने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने तीन सप्ताह में केंद्र सरकार,राज्य सरकार और एनटीपीसी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की बेंच में हुई. इस पूरे मामले को लेकर हजारीबाग के रहने वाले मंटू सोनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ये मामला पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है. इस मामले में अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने बहस की. इसे भी पढ़ें -आजीवन">https://lagatar.in/former-du-professor-saibaba-who-was-sentenced-to-life-imprisonment-is-released-from-nagpur-jail/">आजीवन
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पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
