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— Press Trust of India (@PTI_News) March">https://twitter.com/PTI_News/status/1767443897045655810?ref_src=twsrc%5Etfw">March
for people applying for citizenship under CAA-2019: Officials
12, 2024
Citizenship under CAA-2019: Besides portal, govt will launch mobile app `CAA-2019` to facilitate applications, say MHA officials
— Press Trust of India (@PTI_News) March">https://twitter.com/PTI_News/status/1767444713580179967?ref_src=twsrc%5Etfw">March
12, 2024
नोटिफिकेशन जारी किये जाने के साथ ही यह देशभर में लागू हो गया है
केंद्र सरकार द्वारा कल सोमवार,11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी किये जाने के साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है. CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि पोर्टल के अलावा, सरकार आवेदनों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप CAA-2019 भी लॉन्च करेगी. एक खबर और आयी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने CAA पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटिजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.आवेदन कैसे और कहां किया जा सकता है
गृह मंत्रालय ने जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है. उसके अनुसार CAA के तहत नागरिकता के लिए https://indiancitizenshiponline.nic.in/पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने वालों को यह जानकारी देनी होग कि वे किस साल भारत आये थे. जान लें कि पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन किये जा सकेंगे. याद करें कि संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को CAA पास किया गया था. छह माह के अंदर इसे लागू करना था, लेकिन सरकार ने 11 मार्च को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है.