Ranchi : निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जामनत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत क्या फैसला सुनाता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट में अभिषेक झा की याचिका पर सुनवाई हुई. अभिषेक झा को ईडी ने मनी लांड्रिंग केस में आरोपी बनाया है. अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने हाईकोर्ट में एंटीसेपेट्री बेल एप्लिकेशन (ABA) दाखिल की है. अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा. 5 नवंबर 2022 को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को रांची ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया था. ईडी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है.
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