आईबीए ने सरकारी बैंकों को ऐसे मामलों में दावा याचिकाओं का त्वरित निपटारा करने के लिए कई कदम उठाने की सलाह दी है. इनमें प्रमुख हैं -Indian Banks Association advises banks to pay balance & settle claims of surviving family members of Covid-19 deceased quickly to mitigate delays and hardship. Proactive measures put in place to expedite handling of claims. @PMOIndia">https://twitter.com/PMOIndia?ref_src=twsrc%5Etfw">@PMOIndia
">https://t.co/ycDWfwG6tD">https://t.co/ycDWfwG6tD
@PIB_India">https://twitter.com/PIB_India?ref_src=twsrc%5Etfw">@PIB_India
@FinMinIndia">https://twitter.com/FinMinIndia?ref_src=twsrc%5Etfw">@FinMinIndia
https://t.co/ycDWfwG6tD
— DFS (@DFS_India) June">https://twitter.com/DFS_India/status/1402273485112631301?ref_src=twsrc%5Etfw">June
8, 2021
- डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 मृत खातों के दावों को शीघ्रता से निपटान करें.
- कोविड -19 मृत खातों के निपटान में मदद करने के लिए बैंक शिकायत निवारण अधिकारी नामित करें.
- नगर पालिका द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी की हालत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कोविड -19 मृतक के परिवार के जीवित सदस्यों को तुरंत सहायता दें.
- बैंक सरकार/ईएसआई/सेना/एनएबीएच/पंजीकृत अस्पतालों/नर्सिंग होम द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र या उपस्थित डॉक्टरों/चिकित्सकों/पंचायत/आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किये जा सकते हैं.
- यदि मृतक ने पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई की पॉलिसी ली है, तो बैंक बीमा दावों की सुविधा देंगे.
- बैंक कर्मचारियों को मदद के लिए संवेदनशील बनाया जाये.