Jamshedpur ( Sunil Pandey) : झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर की फर्म देवा साइंटिफिक के मालिक राजीव कुमार सिंह के खिलाफ कदमा थाने में दर्ज मामले एवं निचली अदालत में विचाराधीन केस को रद्द कर दिया. कोर्ट ने एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक ही आरोप में दो अलग-अलग थानों में दर्ज मामले को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन बताते हुए पूरे मामले को ही रद्द कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक ही मामले में किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि पुलिस-प्रशासन की ओर से इस तरह का मामला कानून का दुरूपयोग है. राजीव कुमार सिंह के खिलाफ वर्ष 2021 में दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे. जिसमें पहला मामला बिष्टुपुर थाना में (कांड संख्या 109/21) तथा दूसरा मामला कदमा थाना (कांड संख्या-73/2021) शामिल हैं.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : मई महीने में भी अब कोल्हान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने की संभावना नहीं
अंकुर डायग्नोस्टिक में मजिस्ट्रेट ने की थी छापेमारी
26 अप्रैल 2021 को एक व्यक्ति ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को टैग कर ट्वीट करते हुए आरोप लगाया था कि अंकुर डायग्नोस्टिक सेंटर अनाधिकृत तौर पर रैपिड एंटीजेन टेस्ट कर रही है. सेंटर फर्जीवाड़ा कर पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट को बदल कर निगेटिव रिपोर्ट जारी कर रही है. जिससे कोरोना के मरीज खुलेआम यात्राएं कर रहे हैं. जिसकी वजह से कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इस ट्वीट पर संज्ञान लेकर एक कार्यपालक मैजिस्ट्रेट ने अंकुर डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मारा और रैपिड एंटीजन टेस्ट की कई रिपोर्ट के साथ ही कीट जब्त कर लिया.
इसे भी पढ़ें : घाटशिला : तेज बारिश व ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना
साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दिया आदेश
अंकुर डायग्नोस्टिक सेटर के संचालक डॉ. महंती ने पुलिस को बताया कि रैपिड एंटीजेन किट देवा साइंटिफिक के मालिक राजीव कुमार सिंह ने सप्लाई की थी. बिष्टुपुर पुलिस ने अंकुर डायग्नोस्टिक के मालिक एवं कर्मचारियों के साथ ही राजीव कुमार सिंह को आरोपी बना दिया. साथ ही बिष्टुपुर पुलिस ने कदमा पुलिस को इसकी जानकारी दी. जिसकेबाद कदमा पुलिस ने राजीव कुमार सिंह के कार्यालय छापेमारी कर वहां से भारी मात्रा में किट बरामद किया. हालांकि अंकुर डायग्नोस्टिक के संचालक की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़ा कोई दस्तावेज उनके यहां से नहीं बरामद हुआ. राजीव कुमार सिंह की ओर से मामले में पैरवी हाई कोर्ट के अधिवक्ता अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, रोहित सिंहा और मंजरी सिंहा ने की.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : आबकारी विभाग ने पोटका व परसुडीह में की छापेमारी, एक गिरफ्तार
Leave a Reply