: प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में कुणाल षाड़ंगी हुए शामिल
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ट्रेड लाईसेंस बनवाने के लिए दुकानदार अथवा कारोबारियों को आधार कार्ड की छायाप्रति, दुकान अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान का रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड व कंपनी का पैन कार्ड लाना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि अक्षेस क्षेत्र में जगह-जगह कैंप आयोजित कर वंचित दुकानतारों का ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-in-the-case-of-check-bounce-the-entrepreneur-who-has-been-going-around-the-court-for-14-years-wrote-a-letter-to-the-district-judge-told-his-pain/">जमशेदपुर: चेक वाउंस के मामले में 14 वर्षों से कोर्ट का चक्कर लगा रहे उद्यमी ने जिला जज को लिखा पत्र, बतायी पीड़ा [wpse_comments_template]