Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के इको सेंसेटिव जोन के पास हो रहे खनन और क्रशर संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अब तक 64 क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनपर प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है. अदालत ने राज्य सरकार के इस जवाब पर प्रार्थी को प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है. इस संबंध में उमाशंकर सिंह ने जनहित याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें- झारखंड">https://lagatar.in/14-dengue-patients-found-in-jharkhand-10-chikungunya-patients-also-confirmed/">झारखंड
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झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट को बताया, अबतक 64 क्रशर संचालकों पर हुई कार्रवाई
