Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से रांची के कचहरी स्थित जीरोमाइल रेस्टोरेंट्स को झटका मिला है. रेस्टोरेंट के मालिक ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रांची नगर निगम द्वारा किए गए सील को हटाने का आग्रह किया गया था. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए आग्रह को ठुकरा दिया. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम के समकक्ष अदालत इसपर सुनवाई कर रही है. ऐसे में यह आग्रह उन्हीं से किया जाए, अदालत ने साथ में यह भी निर्देश दिया है कि आगामी 18 अगस्त को रांची नगर निगम इस मामले पर सुनवाई करे.
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नक्शा से जुड़ा है मामला, 5 फरवरी 2021 को निगम ने किया था सील
जीरो माइल रेस्टोरेंट ग्राउंड प्लस टू मंजिल का बना है. इस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को बिना नक्शा पास कराए ही बनाया गया है. नगर निगम ने 2019 में रेस्टोरेंट के मालिक रवि रंजन को नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद नगर निगम में इसका केस चल रहा था. तत्कालीन नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बिल्डिंग के मालिक से नक्शा जमा करने को कहा, लेकिन वह नक्शा जमा नहीं कर पाए, नक्शा क्यों नहीं पास कराया इसका भी जवाब उनके पास नहीं था. इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग को सील करने का आदेश जारी किया था.
जीरो माइल के द्वारा 1965 के नक्शा का दिया गया था हवाला
जीरो माइल रेस्टोरेंट के मालिक रवि रंजन के द्वारा यह दावा किया गया था कि उक्त जमीन के लिए नक्शा वर्ष 1965 में ही पास करा लिया गया था. हालांकि इस पर कई संदेह भी है क्योंकि 1965 के दशक में इतनी आबादी नहीं थी, जिसमें दो मंजिला मकान के नक्शा को स्वीकृति दे सकें. इसको लेकर निगम के समकक्ष अदालत ने नक्शा जांच की भी बात कही थी, जिसकी जांच जारी है.
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