New Delhi : आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र-दिल्ली सेवा विवाद पर आज आये उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की. साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देशभर में राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के अभियान पर एक जोरदार तमाचा है: आप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया,सत्यमेव जयते. दिल्ली सरकार की उच्चतम न्यायालय में बड़ी जीत हुई. चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन की शक्ति होगी. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Delhi | We thank Justice DY Chandrachud & all the judges of the bench for this decision, I want to congratulate the people of Delhi. After today’s decision more work will be done & we will give a responsive government. Many government employees & officers will be transferred.… pic.twitter.com/zshy32T3T7
— ANI (@ANI) May 11, 2023
अगर निर्वाचित सरकार की शक्तियां छीन ली जाए तो जनता के वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता है
आज Supreme Court ने मोदी सरकार को करारा तमाचा मारा है
अगर Modi Govt लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनेगी तो SC संविधान बचाने के लिए खड़ी है
आज SC ने लोकतंत्र-संविधान को… pic.twitter.com/hqsrWDPglX
— AAP (@AamAadmiParty) May 11, 2023
अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे
आप ने कहा, अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे. इस क्रम में आप ने न्यायालय के फैसले को देशभर में राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के अभियान पर जोरदार तमाचा करार दिया. पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है. अधिकारियों ने बताया कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल पिछले कई महीनों में पहली बार दिल्ली सचिवालय जायेंगे वहां वे अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे. उच्चतम न्यायालय ने आज गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं. आप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, सत्यमेव जयते.
दिल्ली सरकार की उच्चतम न्यायालय में बड़ी जीत हुई
दिल्ली सरकार की उच्चतम न्यायालय में बड़ी जीत हुई. चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन की शक्ति होगी. अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे.पार्टी ने कहा कि दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गये उपराज्यपाल का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा. इस बीच, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि इससे विकास की गति कई गुना बढ़ जायेगी. आप नेता और राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा ने इस फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि यह एक कड़ा संदेश देता है. चड्ढा ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते. दिल्ली की जीत हुई.
उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को हक दिलाया है
उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय यह कड़ा संदेश भेजता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी शासन व्यवस्था को बाधित करने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गये गैर निर्वाचित अनधिकृत व्यक्तियों यानी उपराज्यपाल के बजाय, निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करना है. ‘आप की वरिष्ठ नेता एवं मंत्री आतिशी ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा, सत्यमेव जयते. वर्षों की लड़ाई के बाद, उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक दिलाया है. दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पायेगा. उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है. अब दिल्ली दुगनी गति से तरक्की करेगी. सबको बधाई.’’
निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गयी. सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है. उसने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से असहमति जतायी कि शहर की सरकार का सेवाओं के मामले पर कोई अधिकार नहीं है. जान लें कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और शासकीय शक्तियों से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था.