: केजीबीवी पोटका में ड्रॉपआउट दो बच्चियों का हुआ नामांकन

Kiriburu : पोक्सो एक्ट के आरोपी को 22 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Kiriburu (Shailesh Singh) : नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बुधन सिंह सुंडी को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 22 वर्ष की कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत मुफ्फसिल थाना में धारा-376(3), 506 भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला अभियुक्त बुधन सिंह सुन्डी, पिता बिजय सिंह सुन्डी, ग्राम-नरसण्डा, थाना- मुफ्फसिल, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अभियुक्त ने 11 अक्टूबर 2022 को रात में पीड़िता के घर में घुसकर डरा-धमका कर दुष्कर्म किया. इसे भी पढ़ें : Jamshedpur">https://lagatar.in/jamshedpur-two-dropout-girls-enrolled-in-kgbv-potka/">Jamshedpur
: केजीबीवी पोटका में ड्रॉपआउट दो बच्चियों का हुआ नामांकन
: केजीबीवी पोटका में ड्रॉपआउट दो बच्चियों का हुआ नामांकन