Abhilasha Shahdeo
Lagatar Desk : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स रिटर्न फाईल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी हैं. वित्त मंत्री द्वारा फरवरी में पेश किए गये केंद्रीय बजट 2020-21 में दो टैक्स स्लैब और दरों के बारे में बताया हैं. टैक्स पेयर को वित्तीय वर्ष 20-21 में दोनों टैक्स व्यवस्था के बीच चुनने का विकल्प दिया गया है. पुराने टैक्स स्लैब में 3 टैक्स रेट हैं, जबकि नये टैक्स स्लैब में 6 टैक्स रेट हैं. भारत में प्रोगरेसिव टैक्स सिस्टम का पालन किया जाता है. 50 लाख से अधिक आय वाले Individual Tax Payer को 10% का अधिक Surcharge देना पड़ता है.1-2 करोड़ आय तक 15% , 2-5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37% का सरचार्ज लगता है.
प्रोगरेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? यह टैक्सेशन का वो नियम है, जिसमें टैक्स अमाउंट कम होने पर टैक्स रेट कम होती है और अमाउंट बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ती है.
आम जनता पर क्या है इसका असर

• एक बार विकल्प चुनने के बाद आप दूसरा विकल्प नहीं चुन सकते.
• 5 लाख रुपये तक टैक्स भरने वाले पर इस नये टैक्स सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं होगा.
• पुराने और नये टैक्स सिस्टम दोनों में 87A के तहत 12,500 रुपये का रिबेट मिलेगा.
• 87A क्या है : भारतीय नागरिक को टैक्स की गणना के बाद 12,500 रुपये का रिबेट मिलता है. ये सुविधा 5 लाख रुपये आय तक वालों के लिए है.
• जो लोग पुराने टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह की छूट और कटौती नहीं लेते थे उनके लिए नयी टैक्स सिस्टम फायदेमंद होगी.
• जो लोग पुराने टैक्स सिस्टम में छूट और कटौती लेते हैं, उनके लिए पुराना टैक्स ही सिस्टम सही होगा.
जैसे, अगर आप सैलरी Employee हैं और आपकी आय 8 लाख है. तो इसमें आप 2 लाख का Deduction (50 हजार का Standard Deduction और 80C में 1.5 लाख) का लाभ आपको मिलेगा. New Tax System में 46,800 और Old Tax System में 33,800 का Tax देना पड़ेगा. Old Tax System चुनने से 13 हजार रुपये की बचत होगी.
• ऊपर दिये गये Example में अगर आप निजी व्यवसाय करते हैं तो New Tax System में 46,800 और Old Tax System में 44,200 रुपये का Tax देना होगा और New Tax System में 2600 का बचत होगा (इसमें 50 हजार का deduction नहीं मिलेगा).
• पुराने टैक्स सिस्टम में लोग Fraud Deduction और Exemption भी लेते थे, यही कारण है कि New Tax System लाया गया.
• सरकार को 2 विकल्प नहीं देना था क्योंकि इससे Fraud Deduction रुकेगा नहीं.