Koderma : गैर इरादतन हत्या के एक मामले में चार लोगों को 8-8 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त अनिल यादव (28, पिता किशन यादव), सुशील यादव (28, पिता किशन यादव) रीना देवी (26, पति अनिल यादव) और प्रमिला देवी (पति दिलीप यादव) सभी जयनगर निवासी को सेक्शन 304 पार्ट 2 आईपीसी के तहत दोषी पाया. सभी को 8-8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने 504 आईपीसी के तहत भी अभियुक्त को दोषी पाते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास, 325 आईपीसी के तहत 4 वर्ष सजा सुनाई एवं 5 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीके मंडल ने किया. इस दौरान सभी 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगदीश यादव ने दलीलें पेश की.
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क्या है पूरा मामला
बता दें कि पेड़ की डाली तोड़ने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी. मारपीट में घायल बबुन यादव की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई थी. घटना जयनगर थाना क्षेत्र के खरकोपा गांव की है. मृतक के बेटे सुखदेव यादव के लिखित शिकायत पर 18 जुलाई 2013 को मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि अभियुक्तों के द्वारा टांगी के वार से बबुन यादव (आवेदक के पिता) को गहरी चोट लगी थी. पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए रिम्स राँची रेफर किया गया था. रिम्स में इलाज के दौरान बबुन यादव की मौत हो गई थी.
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