NewDelhi : लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, शुक्रवार तक के लिए टाल दी गयी है. SC ने UP सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट कल तक दाखिल करनी है, खबर है कि SC ने यूपी सरकार से मृतकों की जानकारी, FIR की जानकारी, अरेस्टिंग,जांच आयोग आदि के बारे में जानकारी मांगी है, कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हरसंभव मदद दी जाये. बेटे की मौत की खबर सुनकर मां को गहरा सदमा लगा था, तब से वह बीमार हैं.
बता दें कि कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है. हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुआई में जांच आयोग बना दिया गया है. सुनवाई के क्रम मे चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.
इससे पूर्व SC ने कहा कि इस मामले को जनहित याचिका के तहत रजिस्टर करने को कहा गया था, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से इसे स्वत संज्ञान में डाल दिया गया. कहा कि मामले की सुनवाई अब कल होगी. बता दें कि इस घटना में आठ लोगों की मौत हुई थी. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच इसपर सुनवाई कर रही है.
इसे भी पढ़ें : यूपी के बाराबंकी में बस और ट्रक में भिड़ंत, 12 लोगों की मौत, कई घायल, योगी ने शोक जताया
सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी
उधर योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी है.सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसके अनुसार लखीमपुर खीरी कांड की जांच एक सदस्यीय आयोग करेगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जांच कमीशन में शामिल किये गये हैं. उनका मुख्यालय लखीमपुर ही होगा. दो महीने के भीतर उनको रिपोर्ट सौंप देनी है. जान लें कि लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गयी थी
इसे भी पढ़ें : लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की छुट्टी, नदीम अंजुम बने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नये चीफ
45-45 लाख मुआवजा मिला
बता दें कि योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड में सभी आठ मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की 45-45 लाख की राशि प्रदान की. इसमें 4 किसान, 2 भाजपा कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल थे, सरकार और किसानों का इसी शर्त पर समझौता हुआ था. इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद दी जायेगी. मृतक किसानों के परिवार से एक-एक शख्स को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिलेगी.