Latehar: सीएनटी की धारा 87 के तहत सर्वे की सुनवाई होने के उपरांत तरमीम नहीं की जा रही है. जिसकी वजह से रैयतों की ऑनलाइन रसीद नहीं काटी जा रही है. ऑनलाइन नहीं होने की वजह से रैयत ना तो जमीन की बिक्री कर पा रहे हैं, ना उसे लीज पर दे पा रहे हैं. इतना ही नहीं अपनी जमीन के एवज में बैंकों से कोई कर्ज भी नहीं ले पा रहे हैं. तरमीम के अभाव में 87 की डिक्री उनका यूं ही बरसों से पड़ा है. जानकारों का कहना है कि निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद तरमीम भी नहीं हो सकती है. स्थानीय समाजसेवी अनिल कुमार ने इस दिशा में पहल करने का आग्रह उपायुक्त, लातेहार से किया है ताकि भूमि मालिकों की ऑनलाइन रसीद काटी जा सके.
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