New Delhi : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी(शराब) नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Supreme Court directs to release AAP MP Sanjay Singh on bail during the pendency of trial in a money laundering case relating to excise policy irregularities matter.
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— ANI (@ANI) April 2, 2024
बेंच ने ईडी से पूछा, संजय सिंह को जेल में रखने की जरूरत क्यों है?
कोर्ट के फैसले के अनुसार संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में अब हिस्सा ले सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. जान लें कि बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है. इसके बावजूद संजय सिंह य़ह माह से जेल में हैं.
हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था
हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किये गये फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे. संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को इसलिए दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. कहा, हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गयी थी. ईडी की तरफ से पेश एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील पर कहा, एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किये जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है? कोर्ट ने कहा, “हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं.