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विधायक श्वेता सिंह ने नामांकन के शपथ में चुनाव आयोग को गलत सूचना दी थी

Ranchi: बोकारो के विधायक श्वेता सिंह ने विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय दायर शपथ पत्र में गलत सूचना दी थी. उन पर बोकारो स्टील सिटी का 45 हजार रुपये से अधिक बकाया है. लेकिन उन्होंने शपथ पत्र में सरकारी संस्थाओं का बकाया नहीं होने का उल्लेख किया था. शपथ पत्र में गलत सूचना देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. श्वेता सिंह ने विधानसभा चुनाव के दौरान 29 अक्तूबर 2024 को नामांकन पत्र दायर किया था. नामांकन के समय उन्होंने शपथ पत्र के सहारे चुनाव आयोग को गलत सूचना दी थी. उन्होंने अपने शपथ पत्र में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का 32.18 लाख रुपये कर्ज होने का उल्लेख किया था. लेकिन सरकार या सरकारी संस्थाओं का उन पर किसी तरह का बकाया नहीं होने का उल्लेख किया था. हालांकि उनपर बोकारो स्टील सिटी द्वारा आवंटत क्वाटर का कुल 45 हजार रुपये से अधिक बकाया है. 
बकाये की कुल रकम में 19 हजार रुपये मकान का किराया और 25 हजार रुपये बिजली बिल का बकाया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के तहत यह दंडनीय अपराध है. शपथ पत्र में गलत सूचना देने पर छह महीने के सजा या दंड देने का प्रावधान है. न्यायालय चाहे तो दोनों ही सजा एक साथ दे सकती है.
विधायक श्वेता सिंह को एचएससीएल ने क्वार्टर नंबर 2013 में आवास आवंटित किया था. इसके लिए श्वेता सिंह ने जून 2013 में आवेदन दिया था. कंपनी ने उनके आवेदन पर विचार करने के बाद उन्हें डी-टाईप क्वार्टर लीज पर दिया था. कंपनी ने 1.75 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से क्वाटर का मासिक किराया 1050 रुपये तय किया था. बिजली बिल के लिए कंपनी द्वारा निर्धारत दर और नियम के तहत भुगतान करने की शर्त रखी गयी थी.
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